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महिला डॉक्टर की मौत के मामले में कोठारी मेडिकल सेंटर को मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ 25 लाख रुपये देने का आदेश

कोलकाता

चिकित्सा लापरवाही के कारण महिला चिकित्सक की मौत के मामले में कोठारी मेडिकल सेंटर, कोलकाता को 1 करोड़ राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय ने रुपये के मुआवजे का आदेश दिया। इसके अलावा, शिकायतकर्ता को मामले की लागत के लिए 2 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया गया है। शिकायतकर्ता को अगले 6 सप्ताह के भीतर पैसे का भुगतान करना होगा। इसके अलावा राज्य के मुख्य सचिव को कोठारी मेडिकल सेंटर के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने को कहा गया है।

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उल्लेखनीय है कि अरुणिमा सेन नाम की 31 वर्षीय महिला डॉक्टर का 2014 में निधन हो गया था। उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम था। उपचार के भाग के रूप में लैप्रोस्कोपिक डाई परीक्षण किए जा रहे थे। मृतक के परिजन के मुताबिक 5 मार्च 2014 को इलाज शुरू होने के 15 मिनट के भीतर ही डॉक्टर ने कहा कि हार्ट अटैक के कारण मरीज की हालत बहुत गंभीर है। उस दिन महिला डॉक्टर की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने अलीपुर थाने में अभियोग दायर किया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत परीक्षा प्रक्रिया के कारण हुई है।

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