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अनलॉक-2 – मेट्रो, सिनेमाघर और स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद

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Please Help Save Daughter Priyanka Kumari

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए अनलॉक-2 मे भी मेट्रो, स्कूल, कॉलेजों, सिनेमाघरों, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों तथा बड़े सामाजिक एकत्रीकरण पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है।

 

 

केंद्र सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन से बाहर आने की प्रक्रिया के दूसरे चरण से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है। अब रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा।

 

 

गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक जुलाई से लागू होने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थाएं 31 जुलाई तक बंद रहेंगी। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए काम कर सकेंगे।

 

 

मेट्रो रेल, अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थल सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद और मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम से जुड़े एकत्रीकरण पर रोक रहेगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि इन क्षेत्रों से प्रतिबंध हटाने की तारीखों और आवश्यक एहतिहात निर्देशों को उचित आकलन कर के अलग से घोषणा की जाएगी।

 

 

अनलॉक-2 में गृह मंत्रालय की अनुमति वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ाने जारी रहेंगी। साथ ही घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का संचालन सीमित पैमाने पर जारी रहेगा। इन सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। कंटेनमेंट एरिया में पहले की तरह ही कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे। राज्यों के पास अपने स्तर पर घोषित प्रतिबंधों को आवश्यकता अनुसार सख्त बनाने का विकल्प होगा।

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